Land Transfer Record : घर, दुकान या जमीन का सपना हर कोई देखता है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के कारण कई लोग इसमें निवेश करने से डरते हैं। खासकर अगर प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर हो और उसे ट्रांसफर करना हो तो परेशानी और बढ़ जाती है। सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब सिर्फ 100 रुपये में जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। अब आपको पुश्तैनी जमीन या प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने के लिए किसी तरह का पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार के लैंड रिकॉर्ड की जरूरत नहीं, नया जीआर आ गया है, ये पुश्तैनी जमीन है, इसे सिर्फ 100 रुपये के स्टांप पेपर पर अपने नाम करवाया जा सकता है।
सिर्फ 100 रुपए में आपके नाम होगी वडिलोपार्जित जमीन
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यहां आवेदन प्रक्रिया और कहां आवेदन करना है, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। पुश्तैनी जमीन को अपने नाम कैसे करवाएं? आइए जानते हैं नाम पर खेती कैसे करें, इसके बारे में और जानकारी। Land Transfer
हम सौ रुपये के स्टांप पर तहसीलदार के पास आवेदन कर सकते हैं।
पिता की मृत्यु के पश्चात पैतृक भूमि अर्थात पिता या परिवार के किसी सदस्य की भूमि को नये उत्तराधिकारी के नाम पर हस्तान्तरित करना अब नई प्रक्रिया के अन्तर्गत बहुत आसान हो गया है। भूमि हस्तान्तरण आवेदन के साथ क्या-क्या होना चाहिए? कृषि भूमि के विभाजन के लिए आवेदक को अपना नाम, सह-हिस्सेदारों का नाम व पता, आवेदक के साथ सम्बन्ध, कृषि भूमि की श्रेणी, कृषि योग्य/सिंचित भूमि का विवरण, समूह का कुल क्षेत्रफल, आवेदक के क्षेत्रफल का विवरण, 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर आवेदक व साझेदारों के हस्ताक्षर व सहमति, आपस में साझा क्षेत्रफल, उसका चतुर्भुज व अन्य आवश्यक विवरण, सह-हिस्सेदारों के हस्ताक्षर व सहमति लेने के पश्चात ही विभाजन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।